पांच हजार वाहनों के पंजीकरण निरस्त
आगराः आरटीओ ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके गैर परिवहन (दोपहिया एवं चार पहिया) वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। ऐसे वाहन जो अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर टीटीजेड से बाहर चले गए हैं, उनका पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया
एआरटीओ प्रशासन एनसी शर्मा ने बताया कि यूपी 80 एजेड, यूपी 80बीए, यूपी 80बीबी, यूपी 80बीसी सीरीज के वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। बताया कि नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत आयु पूरी करने के बाद 180 दिनों में वाहनों को पंजीकृत
स्क्रैपिंग केंद्र पर ले जाकर स्क्रैप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष के भीतर नए वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहन यदि सड़क पर चलते पाए गए तो उसके मालिक को कारावास और जुर्माना भी लगाया जाएगा।