बीमा कंपनी को 51 लाख रुपये ब्याज सहित देने के निर्देश
आगराः ट्रेन में यात्रा करते समय युवक की दोनों टांगें कट गईं थीं। बीमा कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने युवक को 51 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गुरुग्राम हरियाणा को दिए हैं।
फिरोजाबाद के रामनगर व हाल में दयालबाग क्षेत्र के बसेरा रेजिडेंसी में रह रहे प्रांजल गुप्ता ने आयोग में बाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गुरुग्राम हरियाणा से हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी 29 मार्च 2019 को ली थी। पालिसी की शर्त के अनुसार आकस्मिक दुर्घटना होने पर 62 लाख, पांच हजार रुपये क्लेम दिया जाना निश्चित था। 27 दिसंबर 2019 को कालिंदी एक्सप्रेस से दिल्ली से आते वक्त हाथरस जंक्शन से आगे पूरा स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे गिरने के कारण दोनों टांगें ट्रेन के नीचे आ गईं।
सेप्टिक फैलने की आशंका के चलते इलाज के दौरान दोनों टांगें डाक्टर को घुटने से काटनी पड़ी। पीड़ित के अनुसार आवेदन करने पर बीमा कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया था। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली।