बस्ती की फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी आदेश निरस्त...
प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती की मेसर्स आदित्य ट्रेडर्स का जीएसटी पंजीकरण निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फर्म का पंजीकरण बहाल करने और नवंबर 2024 से अब तक का बकाया टैक्स जमा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिया है।
कोर्ट को बताया गया कि अक्टूबर 2024 तक फर्म के एक कर्मचारी द्वारा टैक्स जमा किया जाता था, लेकिन वह सेवा में नहीं रहा। इसके बाद किसी ने पोस्टल पर पंजीकरण निरस्त करने की अर्जी दी, जिस पर विभाग ने पंजीकरण निरस्त कर दिया। इसके कारण नवंबर 2024 से टैक्स जमा नहीं हो सका।
याची ने 10 दिन में सहायक कमिश्नर जीएसटी को पंजीकरण बहाल करने की अर्जी दी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि याची के साथ धोखा किया गया है और उसका पंजीकरण निरस्त करा दिया गया है। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली और पंजीकरण बहाल करने का निर्देश दिया।